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Jammu News: जिले में परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 163 लागू

सार

जम्मू में आगामी परीक्षाओं को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त प्रतिबंध लागू किए हैं। परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर क्षेत्र में धारा 163 के तहत पांच से अधिक लोगों के जमा होने पर रोक रहेगी। आदेश परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए जारी हुए हैं।
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विस्तार
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जम्मू। आगामी दिनों में जिले में दो महत्वपूर्ण परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं। इसको लेकर जिला प्रशासन सतर्क है।
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27 सितंबर से नौ नवंबर तक सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे व दोपहर ढाई बजे से शाम साढ़े चार बजे तक जम्मू में जम्मू-कश्मीर लोक सेवा आयोग शिक्षा विभाग की विभिन्न विषयों की व्याख्याता पद के लिए लिखित परीक्षा लेगा। इसको लेकर डीसी राकेश मिन्हास ने सभी परीक्षा केंद्रों पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 को लागू कर दिया है। इसके तहत परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में पांच या पांच से अधिक लोग एकत्र नहीं हो सकेंगे। इसके साथ ही 28 सितंबर को आयोजित होने वाली सिविल जज की परीक्षा में भी यही व्यवस्था लागू रहेगी। इसको लेकर आदेश दिए गए हैं। ब्यूरो
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