लोगों के करोड़ों रुपये हड़पने के आरोप में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जनप्रिया फाइनेंस कंपनी के निदेशक देवव्रत घटक, मोहित सिरकर और चंद्र कांत पारसरामपुरिया (तीनों निवासी पश्चिम बंगाल) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए हैं।
खंडपीठ ने निदेशकों के खिलाफ बलकार सिंह और अन्य लोगों द्वारा दायर याचिका की सुनवाई के बाद वारंट जारी किए, जिसमें लोगों के 6.25 करोड़ रुपये हड़पने का आरोप है।
निवेशकों की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस वीरेंद्र सिंह और जस्टिस ताशी राबस्तन की खंडपीठ ने रजिस्ट्रार ज्यूडिशियल जम्मू को गैर जमानती वारंट जारी करने के निर्देश देते हुए कहा कि संबंधित एसएसपी दो माह के अंदर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करें।
इससे पहले सरकार की ओर से उपस्थित सीनियर एएजी गगन बसोत्रा ने अदालत को बताया कि इससे पहले 25 मार्च, 2014 को आरोपियों के खिलाफ वारंट जारी किए गए थे।
डीजीपी ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कुछ पुलिस अफसरों की ड्यूटी लगाई, लेकिन आरोपी बताए गए पते पर नहीं मिले। बसोत्रा की दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने गैर जमानती वारंट जारी करने के निर्देश दिए।