जेएनएफ द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार प्रमुख सत्र न्यायाधीश कठुआ विनोद चटर्जी ने शनिवार को दो सगे भाइयों को हत्या के प्रयास का दोषी पाते हुए छह साल की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों भाइयों को तीन हजार रुपये का जुर्माना भी किया।
तहसील हीरानगर के छन्न रोड़ियां निवासी सगे भाइयों सोमनाथ और सुभाष चंद्र बीते पांच वर्षों से हत्या के प्रयास के मामले में आरोपी थे। पुलिस केस के मुताबिक आरोपियों ने शिकायतकर्ता के घर में घुसकर 2007 में उस पर तेजधार हथियारों से जानलेवा हमला किया था।
प्रमुख सत्र न्यायाधीश कठुआ विनोद चटर्जी कौल ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सोमनाथ और सुभाष चंद्र को हत्या के प्रयास का दोषी पाया और दोनों को छह-छह साल के कठोर कारावास और तीन-तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।