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जम्मू-कश्मीरः थाना प्रभारी से धक्का मुक्की करने के आरोप में युवक गिरफ्तार, 24 घंटों में चालान पेश

Tue, 28 Jan 2020 03:50 PM IST
प्रशांत कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, जम्मू
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जम्मू कश्मीर पुलिस - फोटो : सोशल मीडिया
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गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान हाई स्कूल लखनपुर के गेट पर थाना प्रभारी सहित पुलिस कांस्टेबल के साथ धक्का मुक्की करने और सर्विस राइफल छीनने के आरोप में लखनपुर पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी के खिलाफ पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर 24 घंटों के भीतर ही कोर्ट में चालान पेश कर दिया है।

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पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के अनुसार रविवार को हाई स्कूल लखनपुर में गणतंत्र दिवस समारोह चल रहा था। इसी बीच समारोह स्थल के मुख्य गेट के पास हाईवे की गलत दिशा में एक युवक ने बाइक खड़ी कर दी। वहां खड़े सुरक्षाकर्मियों ने जब उसे बाइक हटाने के लिए कहा तो युवक ने कांस्टेबल दर्शन सिंह के साथ बदसलूकी करते हुए एसे धक्का मार उसकी सर्विस राइफल (एकके47) छीनने का प्रयास किया।

मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी लखनपुर ने युवक को समझाने का प्रयास  किया तो उसने थाना प्रभारी को धक्का देते बाइक लेकर फरार होने लगा। लेकिन वहां मौजूद पुलिकर्मियों ने उसे काबू कर लिया। जिसके बाद युवक से वाहन के दस्तावेज भी पुलिस ने मांगे जो आरोपी ने दिखाने से साफ मना कर दिया।

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पुलिस शिकायत के अनुसार पुलिस कर्मियों ने तुरंत युवक को हिरासत में लिया और लखनपुर थाने ले गए। पुलिस ने युवक को गिरफ्तार करते हुए धारा 341, 323, 353, 186, 382/511 एम वी एक्ट 190/3/181 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार युवक की पहचान आकाश कुमार उर्फ साबी निवासी वार्ड 5 लखनपुर के रूप में हुई है। वहीं, लखनपुर पुलिस ने सोमावर को 24 घंटों के भीतर आरोपी युवक के खिलाफ चालान पेश कर दिया। कोर्ट ने आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजते हुए 6 फरवरी को अगली सुनवाई की तारीख तय कर दी है।

आरोपी युवक की ओर से वकील सुशील गुप्ता ने कहा कि लखनपुर पुलिस ने बेहद  जल्दबाजी में चालान पेश किया है। पुलिस थानों में पिछले कई वर्षों से कई केस लंबित पड़े हुए हैं। पुलिस ने इसी मामले में चालान पेश करने में जल्दबाजी दिखाई। बहुत से तथ्यों की जांच बाकी थी। आरोपी की आयु संबंधित पुलिस जांच अधूरी है। जिससे आरोपी को नुकसान होगा।

उन्होंने कहा कि पूरे मामले में पुलिस ने जिन दो आम नगारिकों को गवाह बनाया है वे दोनो भी लखनपुर के नहीं है। जिस प्रकार से पुलिस ने एफआईआर में मामला बताया है, उसमें स्थानीय लोगों को भी गवाह के तौर पर पेश किया जा सकता था। आरोपी के पक्ष में यह सभी पहलू कोर्ट में रखेंगे और मंगलवार को जमानत के लिए कोर्ट को अग्रह किया जाएगा।
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