जम्मू में मासूम के अपहरण और रेप मामले में सीजेएम रियासी कमलेश पंडिता ने आरोपी बलजीत सिंह की जमानत अर्जी खारिज कर दी। पुलिस केस के अनुसार 16 जनवरी को कोर्ट के निर्देश पर संबंधित थाने में मामला दर्ज किया गया।
इसमें कहा गया है कि आरोपी ने नाबालिग का अपहरण किया और उसके साथ रेप किया। जुबान खोलने पर गंभीर परिणाम की चेतावनी दी। पीड़िता ने डर के चलते पहले यह बात नहीं बताई। मामला दर्ज करने के बाद जांच शुरू की गई।
इसके तहत दोनों के बयान धारा 164 ए के तहत दर्ज किए गए। सीजेएम ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद जमानत अर्जी खारिज कर दी।