फास्ट ट्रैक कोर्ट के पीठासीन अधिकारी किशोर कुमार ने बहुचर्चित सेक्स स्कैंडल मामले में छह आरोपियों पवन कुमार निवासी अखनूर, अमित गुप्ता निवासी वार्ड नंबर दो अखनूर, अनिल मगोत्रा निवासी बरई मांडा, हरमिंदर सिंह निवासी ज्यौड़ियां, राहुल गुप्ता निवासी जियो पोता घाट, हरदीप टंगोत्रा निवासी गदरवां के खिलाफ आरोप तय किए।
पुलिस केस के अनुसार दो दिसंबर 2015 को शिकायतकर्ता ने लिखित में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी दसवीं कक्षा की छात्रा है और 12 नवंबर से घर से लापता है। सभी रिश्तेदारों से पता करने के बाद भी उसका कोई पता नहीं चला। इसके कारण वह शिकायत कराने में देरी से थाने पहुंचा।
कुछ देर बाद जानकारी मिली कि पठानकोट का गुलशन कुमार अक्सर उसकी बेटी से मिलने के लिए अखनूर आता था। उसके फोन पर भी गुलशन कुमार ने दो बार कॉल किया था। उसकी बेटी को अगवा किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज करके एएसआई कुलदीप के नेतृत्व में एक टीम पठानकोट भेजी। पठानकोट के ढांगू चौक से लड़की को बरामद किया।
लड़की का अखनूर के अस्पताल में मेडिकल कराया गया और 164 ए सीआरपीसी के तहत बयान दर्ज हुए। साबित हुआ कि उसके साथ बलात्कार हुआ है। कॉल डिटेल में आरोपियों की पहचान की गई। कोर्ट ने एडिशनल पब्लिक प्रोसीक्यूटर विजय कुमार शर्मा और आरोपियों के वकीलों की दलीलें सुनीं।
कोर्ट ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए। केस में गवाहों के बयान और कॉल डिटेल रिकार्ड पर गौर किया गया। कोर्ट के समक्ष पर्याप्त आधार हैं कि इसलिए आरोप तय किए। पवन कुमार, अमित गुप्ता, अनिल मगोत्रा, हरमिंदर सिंह, राहुल गुप्ता के खिलाफ 376 आरपीसी और हरदीप टंगोत्रा के खिलाफ 376/511 आरपीसी के तहत मामला दर्ज है।