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बैंक घोटाले में लगे आरोप रद करने से इंकार

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जम्मू। हाईकोर्ट के न्यायाधीश संजय कुमार गुप्ता ने एडवोकेट रजनीश ओसवाल की दलीलों के बाद पाया नितिन कुमार के खिलाफ सीबीआई ने मामला दर्ज किया। यह तर्क विविदास्पद है कि कोई भी चार्ज आरोपी के खिलाफ नहीं बनता है।
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कोट ने पाया कि मामला केवल याची का नहीं है, इसकी कानूनी प्रक्रिया भी है। उसके खिलाफ आरोप है कि उसने मीर बदर्ज की संपत्ति का ओवर वैल्यूएशन किया है। मीर ब्रदर्ज ने भी धोखाधड़ी करके 15 लाख की जमीन का आंकलन पौने दो करोड़ रुपये से अधिक में कराया। बताया गया जमीन पर नेशनल हाईवे पर मोती महल रेस्त्रां, जेपी गेस्ट हाउस और मिल्ट्री चेक पोस्ट है। जो नेशनल हाईवे से करीब एक किमी दूरी पर स्थित है। जांच में यह भी पाया गया कि चौहदी में मेजर सिंह और थोडू राम की दस कनाल जमीन मीर ब्रदर्ज के नाम पर नहीं थी। त्रिंगला रामबन में तीन मंजिला इमारत का आंकलन किया। बताया गया कि 8 कनाल जमीन पर मंजिल रामबन में तैयार हुई है। केस पूरी तरह से जांच और आरोप तय करने के लिए फिट है। कई बैंकों के मान्यता प्राप्त प्रापर्टी वेल्यूअर नितिन कुमार तायल के खिलाफ निचली अदालत में 15 नवंबर 2014 को मामला दर्ज किया गया था। जेएनएफ
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