श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति विनोद चटर्जी कौल ने कश्मीर बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष मियां अब्दुल कयूम की याचिका खारिज कर दी। इसमें उन्होंने एडवोकेट बाबर कादरी हत्या मामले में अपनी गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने बाद कहा कि शुरुआत में पुलिस जांच में छह आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई थी, जिसमें कयूम का नाम नहीं था। हालांकि, राज्य जांच एजेंसी (एसआईए) की ओर से गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) ने 2022 में और जांच शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप 25 जून 2024 को कयूम की गिरफ्तारी हुई। कोर्ट ने कहा कि कयूम की गिरफ्तारी सभी सांविधानिक और वैधानिक प्रक्रियाओं के तहत हुई है। संवाद