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Jammu News: परीक्षा अनियमितता प्रकरण में आरोपी को जमानत

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सांबा। जिला अतिरिक्त सत्र न्यायालय ने परीक्षा अनियमितता से जुड़े एक मामले में आरोपी सतीश कुमार को जमानत दी है। अदालत ने आदेश में कहा कि उपलब्ध रिकॉर्ड के आधार पर इस स्तर पर आरोपी के खिलाफ किसी प्रकार के आर्थिक या गलत लाभ के ठोस प्रमाण सामने नहीं आए हैं। यह भी गौर किया गया कि संबंधित परीक्षा शुरू होने से पहले ही पुलिस मौके पर पहुंच गई थी। इससे परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित होने या अभ्यर्थियों को नुकसान होने का स्पष्ट संकेत नहीं मिलता। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए आरोपी की भूमिका को गंभीर बताया, वहीं अदालत ने कहा कि मामले में जांच पूरी कर चालान पेश किया जा चुका है और सह-आरोपी पहले ही जमानत पर हैं। ऐसे में समानता के सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए आरोपी को भी राहत दी जा सकती है। आरोपी को 50 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत देते हुए अदालत ने उसे साक्ष्यों से छेड़छाड़ न करने और बिना अनुमति देश न छोड़ने के निर्देश दिए हैं।
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