सांबा। बिना लाइसेंस और लापरवाही से वाहन चलाने पर युवक को महंगा पड़ गया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांबा की अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए छह हजार रुपये का जुर्माना और कोर्ट उठने तक की सजा सुनाई। मामला इसी वर्ष थाना पुरमंडल से जुड़ा है। अभियोजन के अनुसार आरोपी समीर शेरिया निवासी गंग्याल ने लापरवाही से वाहन चलाते हुए राहुल शर्मा को घायल कर दिया था। बाद में घायल और आरोपी के बीच समझौता हो गया। अदालत ने इस समझौते को स्वीकार करते हुए आरोपी को राहत प्रदान कर बरी कर दिया है। सुनवाई के दौरान आरोपी ने बिना किसी दबाव के जुर्म स्वीकार कर लिया। मामले में नरमी बरतते हुए कोर्ट ने जब्त वाहन और दस्तावेज संबंधित मालिक को शर्तों के साथ लौटाने के निर्देश दिए हैं। मामले का निस्तारण कर फाइल रिकॉर्ड में दर्ज करने के लिए कहा है। संवाद