संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट सांबा की अदालत ने दुर्व्यवहार के आरोप में पांच लोगों को दोषी करार दिया है। यह मामला थाना पुरमंडल से जुड़ा है। अदालत में आरोपी नीरज सिंह, आकाश सिंह, राहुल कुमार, मोहम्मद रफी और अजाम चौधरी को पेश किया गया। आरोप है कि इन सभी ने मिलकर एक व्यक्ति पर हमला कर उसके साथ दुर्व्यवहार किया। सुनवाई के दौरान आरोपियों ने अलग-अलग आवेदन देकर जुर्म स्वीकार कर लिया। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट स्मृति शर्मा ने पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड न होने पर नरमी बरतते हुए सभी आरोपियों को दोषी ठहराया। प्रत्येक पर एक-एक हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया। अदालत उठने तक की सजा सुनाई गई। दोषियों ने कुल 5,000 रुपये का जुर्माना मौके पर जमा करवा दिया। जुर्माना जमा होने के बाद अदालत ने मामले का निपटारा कर रिकॉर्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए।