सांबा। जिले की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने घगवाल थाना क्षेत्र से जुड़े झगड़े के एक मामले में दो आरोपियों को दोषी करार देते हुए जुर्माना लगाया है। अदालत में पेश चालान के अनुसार वर्ष 2024 में एफआईआर में आरोपी सूरज चंदर और खेम राज निवासी हरसाथ पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। सुनवाई के दौरान दोनों आरोपी अदालत में उपस्थित हुए और अपने अधिवक्ता के माध्यम से दोष स्वीकार करने की अर्जी दी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने पाया कि आरोपियों ने बिना किसी दबाव के दोष स्वीकार किया है। इसके आधार पर अदालत ने दोनों को दोषी ठहराते हुए एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अदालत ने यह भी माना कि आरोपियों का पूर्व में कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है इसलिए मामले में नरम रुख अपनाया गया। इसके साथ ही मामले का निपटारा कर दिया गया। संवाद