सांबा। अतिरिक्त सत्र न्यायालय सांबा ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में दो आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया। मामला थाना विजयपुर में वर्ष 2021 में दर्ज एफआईआर से जुड़ा था। अभियोजन के अनुसार 14 अगस्त 2021 की रात राष्ट्रीय राजमार्ग पर रख बरोटियां नाके पर पुलिस ने एक ट्रक से 14 प्लास्टिक बैगों में छिपाकर रखी 101.25 किलोग्राम चूरा पोस्त (भुक्की) बरामद किया था। मौके से ट्रक चालक परविंदर सिंह और हेल्पर पुष्पिंदर कुमार को गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में नाै गवाह पेश किए गए लेकिन कई गवाहों के बयान में विरोधाभास और जांच प्रक्रिया में खामियां सामने आईं। अदालत ने पाया कि अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में पूरी तरह सफल नहीं हो सका। इसी आधार पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोनों आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए बरी करने का आदेश दिया। मामले में ट्रक मालिक को पहले ही आरोपमुक्त किया जा चुका है।