सांबा। जिला न्यायालय सांबा ने नशा तस्करी के एक मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई है। अर्जुन सिंह निवासी खौड़ के खिलाफ थाना सांबा में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अदालत में पेशी के दौरान आरोपी ने आरोपों को स्वीकार कर लिया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि आरोपी की ओर से पहली बार अपराध स्वीकार करने को ध्यान में रखते हुए उसे साधारण कारावास की सजा सुनाई जाती है। साथ ही 5000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने निर्देश दिया कि आरोपी को पहले से बिताई गई हिरासत अवधि का लाभ दिया जाएगा। जुर्माना जमा करने के बाद आरोपी को रिहा किया जाएगा। आदेश के साथ ही मामले का निपटारा कर दिया गया है। संवाद