संवाद न्यूज एजेंसी
सांबा। नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायालय ने जमानत दे दी है। अदालत में मुख्य गवाह अपने बयान से पटल गए हैं।
मामला थाना बाड़ी ब्राह्मणा में वर्ष 2025 में दर्ज एफआईआर से जुड़ा है। इसमें आरोपी रघुराम उर्फ काली पर बीएनएस व पॉक्सो अधिनियम की संबंधित धारा के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी। शिकायत के अनुसार आरोपी पर नाबालिग को घर ले जाकर दुष्कर्म करने का आरोप था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार किया था। सुनवाई के दौरान पीड़िता और उसके माता-पिता अपने पहले दिए गए बयानों से मुकर गए। उन्होंने अदालत को बताया कि आरोपी ने केवल थप्पड़ मारा था और गुस्से में आकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इस आधार पर अदालत ने आरोपी को 40 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दी। शर्त रखी कि वह नियमित रूप से अदालत में पेश होगा। गवाहों को प्रभावित नहीं करेगा और बिना अनुमति क्षेत्र नहीं छोड़ेगा।