साबा। थाना विजयपुर में दर्ज एक मामले में सरकारी आदेश की अवहेलना पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया है। मुंसिफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सांबा की अदालत ने आरोपी गोवर्धन सिंह निवासी जख छन्नी, विजयपुर को एक दिन की कैद और 2500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस के अनुसार आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 223 के तहत मामला दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद चालान अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान आरोपी ने स्वैच्छिक रूप से अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अदालत ने कबूलनामा स्वैच्छिक मानते हुए सजा सुनाई। जुर्माने की राशि सरकारी खजाने में जमा करने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही मामले का निपटारा कर चालान रिकॉर्ड रूम भेज दिया गया। संवाद