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Jammu News: प्रवासी महिला श्रमिक से दुराचार का आरोपी बरी

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सांबा। सांबा की एडिशनल सेशन कोर्ट ने प्रवासी महिला श्रमिक के साथ यौन शोषण के आरोपी अविनाश भगत को बरी कर दिया है।
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24 सितंबर 2024 को सांबा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रवासी महिला श्रमिक ने आरोप लगाया था कि आरोपी ने शादी का झांसा देकर लगभग चार वर्षों तक उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और उसका यौन शोषण किया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर केस दर्ज कर कोर्ट में चालान पेश किया था। कोर्ट ने आदेश में कहा कि उपरोक्त मामले में विस्तृत चर्चा की जांच में उपलब्ध सामग्री आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 64 या 69 के तहत आरोप तय करने के लिए पर्याप्त नहीं है। तदनुसार आरोपी को पुलिस स्टेशन सांबा की एफआईआर संख्या 252/2024 में धारा 64/69 बीएनएस के तहत लगाए गए आरोपों से मुक्त किया जाता है।
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