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Jammu News: एनडीपीएस मामले में आरोपी की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज

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जम्मू। स्पेशल एक्साइज मोबाइल मजिस्ट्रेट जम्मू की अदालत ने एनडीपीएस मामले में आरोपी दलजीत सिंह की अंतरिम जमानत अर्जी खारिज कर दी। दोनों पक्षों की दलील सुनने और रिकॉर्ड देखने के बाद कोर्ट ने पाया कि दलजीत समेत दो अन्य आरोपियों के पास से बरामद प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा अधिनियम के तहत जमानत के लिए तय मात्रा से अधिक थी। आरोपी पर एनडीपीएस की धारा 29 लगाई गई थी इसलिए उसके समेत तीनों आरोपियों से बरामद कुल मात्रा को जमानत आवेदन पर विचार करते समय गिना जाना था। तीनों आरोपी एक ही वाहन में सवार थे। इनमें अमित केसर से 3.64 ग्राम, दलजीत सिंह से 2.74 ग्राम और गोकुल सिंह से 2.71 ग्राम प्रतिबंधित पदार्थ के साथ ही 74,600 रुपये नकद बरामद हुए। यह रिपोर्ट के साथ-साथ सीडी फाइल के रिकॉर्ड से भी स्पष्ट है। रिकॉर्ड से यह भी पता चला कि तीनों आरोपी लेन-देन में शामिल हैं। अदालत ने कहा कि तीनों आरोपियों से जब्त प्रतिबंधित पदार्थ की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण अदालत इस जमानत आवेदन पर फैसला उसके अधिकार क्षेत्र नहीं है। आदेश की एक प्रति सूचना और अनुपालन के लिए जांच अधिकारी एसएचओ दोमाना को भी भेजे जाने के निर्देश दिए। ब्यूरो
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