जम्मू। विशेष एनडीपीएस अदालत, जम्मू ने ढाई क्विंटल भुक्की की तस्करी से जुड़े मामले में आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। अदालत ने कहा कि आरोपी ने अंतरिम जमानत की शर्तों का पालन नहीं किया और जांच में सहयोग से लगातार बचता रहा। ऐसे हालात में हिरासत में पूछताछ जरूरी है। यह मामला जुलाई 2021 का है, जब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने जम्मू के नरवाल मंडी क्षेत्र से 250 किलो भुक्की बरामद की थी। इस मामले में जनक सिंह को पकड़ा गया था और जांच के दौरान आरोपी फैयाज अहमद डार का नाम सप्लायर के रूप में सामने आया। उसे कई बार नोटिस जारी किए गए, लेकिन वह जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुआ। मार्च 2025 में उसे अंतरिम अग्रिम जमानत दी गई थी, मगर उसने उसे स्थायी राहत मानकर जांच में भाग नहीं लिया। विशेष न्यायाधीश वाईपी शर्मा ने कहा कि आरोपी के खिलाफ आरोप गंभीर हैं और उसने जांच में कोई सहयोग नहीं किया है। ऐसे में अग्रिम जमानत नहीं दी जा सकती। अदालत ने अंतरिम सुरक्षा आदेश को भी समाप्त कर दिया और जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। जेेएनएफ