कुलगाम। फास्ट ट्रैक कोर्ट/अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश परवेज इकबाल ने नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म करने के दोषी को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला 2018 में पुलिस थाना यारिपोरा में आरोपी यावर अहमद भगत के खिलाफ दर्ज मामले में सुनाया गया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि जब मामला दर्ज किया गया, उस समय लड़की की उम्र 17 वर्ष थी और वह गर्भवती थी और आरोपी ने उसे अपनाने से इन्कार कर दिया। दोषी को आठ साल की जेल के अतिरिक्त 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। संवाद