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Jammu News: दुष्कर्म के मामले में जेल से ही वीसी के जरिये सुनवाई के आदेश

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जम्मू। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने दुष्कर्म के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी की जिला जेल से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये सुनवाई के आदेश दिए हैं। जम्मू की इस अदालत के पीठासीन अधिकारी अमरजीत सिंह लंगेह मंगलवार को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर (एसएचओ पुलिस स्टेशन कनाचक) बनाम बाबूराम मामले की सुनवाई कर रहे थे। मामला बीते मई माह का है। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 64 के तहत अपराध दर्ज हैं। आरोपी जिला जेल अंबफला से वीसी के जरिये पेश हुआ। पीड़िता, जो कि अभियोजन पक्ष की गवाह भी है इस दौरान पेश हुईं। उनका चार पन्नों का बयान दर्ज करके उसे फाइल का हिस्सा बना लिया गया। इसके अलावा अन्य कोई गवाह मौजूद नहीं था। सहायक लोक अभियोजक की ओर से बाकी गवाहों को पेश करने के लिए समय मांगा गया है। अदालत ने इस मांग पर विचार करते हुए अभियोजन पक्ष को समय दिया और अन्य साक्ष्यों के लिए मामले को आगामी 12 नवंबर के लिए सूचीबद्ध किए जाने के निर्देश दिए। ब्यूरो
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