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Jammu News: आतंकी मुठभेड़ मामले पर दोबारा जांच करने का निचली अदालत का आदेश रद्द

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हाईकोर्ट ने कहा, जांच नए सिरे से करने की आवश्यकता नहीं
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जम्मू। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट ने आतंकी मुठभेड़ के मामले में दोबारा जांच करने के निचली अदालत के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायाधीश संजय धर ने कहा कि इस मामले की दोबारा जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1996 में श्रीनगर के खनयार क्षेत्र में दो आतंकी मारे गए थे। कुछ आतंकी मौके से भाग गए। इसके बाद मामले की जांच बंद कर दी गई। वर्ष 2006 में मामले की दोबारा जांच शुरू की गई। जांच के लिए एसआईटी बनाई गई। 2001 में एसआईटी ने मामले की क्लोजर रिपोर्ट पेश की। उसी समय मुठभेड़ में मारे गए आतंकी मोहम्मद रमजान भट्ट की पत्नी जमीला वानो ने प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने इस मामले की दोबारा जांच करने के निर्देश दिए। इस आदेश पर सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। शुक्रवार को इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश संजय धर ने कहा कि निचली अदालत का आदेश खारिज किया जाता है। जेएनएफ
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