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Jammu News: एक करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के आरोपी चेन्नई निवासी की जमानत याचिका खारिज

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श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने फर्जी संपत्ति सौदे के आधार पर अनंतनाग के निवासी से एक करोड़ रुपये से अधिक की धोखाधड़ी करने के आरोपी चेन्नई के व्यक्ति की जमानत याचिका खारिज कर दी है। उसने खुद को एक बड़ा व्यवसायी और संसद व राष्ट्रपति भवन तक पहुंच का दावा किया था। अधिकारियों के अनुसार, 34 वर्षीय नागराज वी को कथित तौर पर तमिलनाडु में वित्तीय घोटालों में शामिल पाया गया है। शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल की पीठ ने कहा, याचिकाकर्ता (नागराज) के खिलाफ आरोप गंभीर हैं कि उसने न केवल उस संपत्ति के फर्जी दस्तावेज दिखाए जो उसके स्वामित्व में नहीं थी, बल्कि शिकायतकर्ता से 1.06 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी भी की। अदालत ने निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के लिए संबंधित एसएसपी को स्वयं जांच की निगरानी करने का भी निर्देश दिया। अदालत ने जांच अधिकारी को यथासंभव शीघ्र जांच समाप्त करने का निर्देश दिया। पुलिस के मुताबिक, नागराज अगस्त 2023 में शिकायतकर्ता के संपर्क में आया और खुद को एक बड़ा बिजनेसमैन बताकर ठगी की। संवाद
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