जम्मू। पूर्व उपमुख्यमंत्री निर्मल सिंह की पत्नी ममता सिंह के बंगले को लेकर पूर्व में जारी आदेश पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया गया है। बता दें, जम्मू-कश्मीर विशेष न्यायाधिकरण की तरफ से 17 मई 2024 को बंगला ढहाने का आदेश दिया था, लेकिन आदेश लागू नहीं हो पाया। इस आदेश पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विनोद चटर्जी कौल ने दलीलें सुनने के बाद आदेश दिया कि आपत्तियों के अधीन और सुनवाई की अगली तारीख तक यथास्थिति बनाए रखी जाए। इसे लेकर जेडीए के अधिकारियों को नोटिस भी जारी किया गया है। जिसका जवाब चार सप्ताह के भीतर दिया जाएगा। बता दें कि विशेष न्यायाधिकरण के आदेश का अब तक जेडीए ने पालन नहीं किया है। विशेष न्यायाधिकरण ने बंगला तोड़ने और 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था।