जम्मू। अदालती कर्मचारियों से संबंधित शेट्टी आयोग को लेकर जरूरी आदेश दिए गए हैं। रजिस्ट्रार जनरल को कानून एवं वित्त सचिव के साथ बैठक करने का निर्देश दिया गया है। क्योंकि आठ जून को अदालतों में छुट्टियां पड़ रही हैं, इसलिए इसके पहले इस मामले पर सुनवाई करना जरूरी है। लिहाजा 26 मई तक बैठक करें, ताकि 29 मई को होने वाली सुनवाई में न्यायालय कोई फैसला सुना सके। यह आदेश उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने जेईडब्ल्यूए राज्य के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालयों के कैडर में आने वाले कर्मचारियों द्वारा एक याचिका के संदर्भ दिया गया है। इसमें शेट्टी आयोग की रिपोर्ट को लागू करने की मांग की गई। आयोग ने वेतन संबंधी रिपोर्ट को लागू करने की वर्ष 2003 में सिफारिश की थी। इस मामले में अवमानना याचिका भी दायर की गई थी। क्योंकि 2017 में जरूरी आदेश का पालन नहीं किया गया। इसलिए न्यायालय ने जरूरी समझा कि इस पर छुट्टियों से पहले सुनवाई होना जरूरी है। क्योंकि कार्रवाई करने वाले अवमानना याचिका में देरी कर रहे हैं। जेएनएफ