जम्मू। नशा तस्कर पर लगाए गए पीएसए को उच्च न्यायालय ने बरकरार रखा है। आरोपी बलदेव राज ने पीएसए के आदेश को चुनौती दी थी। शुक्रवार को न्यायाधीश रजनीश ओसवाल ने याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के दौरान बताया गया कि आरोपी पर तीन मामले दर्ज हैं। तीनों मामलों में उसे जमानत मिली। आरोपी को 2023 में 13 दिन की रिहाई दी गई थी। यह रिहाई आरोपी को उसके बेटे के संस्कार के लिए दी गई, लेकिन वह लौट कर नहीं आया। इसलिए यह देखा गया है कि वह सामान्य कानून की परवाह नहीं करता। लिहाजा पीएसए बरकरार रहेगा।