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Jammu News: भ्रष्टाचार मामले में 19 वर्ष बाद निचली अदालत का फैसला रद्द

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जम्मू। भ्रष्टाचार के मामले में निचली अदालत की ओर से सुनाई गई सजा के आदेश को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया। पुंछ के रहने वाले निजाम दीन सीएपीडी विभाग में स्टोरकीपर था। जिसके खिलाफ वर्ष 2005 में पुंछ की एंटी करप्शन कोर्ट ने भ्रष्टाचार मामले में 4 साल की सजा सुनाई थी। आरोप था कि निजाम ने राशन वितरण में घोटाला किया है। इस आदेश को निजाम दिन ने उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी। न्यायाधीश संजय धर ने कहा कि यह स्पष्ट है कि ट्रायल कोर्ट ने लिखावट विशेषज्ञ की राय के आधार पर अपीलकर्ता के खिलाफ सजा का आदेश पारित कर दिया। ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता से स्पष्टीकरण मांगे बिना दूसरे पक्ष के बयान पर भरोसा करके गंभीर अनियमितता की है। इस प्रकार अपीलकर्ता के खिलाफ ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित आदेश को बरकरार नहीं रखा जा सकता। लिहाजा इसे रद्द किया जा रहा है। अपीलकर्ता को आरोपों से बरी किया जाता है। जेएनएफ
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