जम्मू। जम्मू विश्वविद्यालय समाजशास्त्र विभाग में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत सहायक प्रोफेसर के एक पद के लिए हुई चयन प्रक्रिया को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है। न्यायाधीश संजीव कुमार ने इससे संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि सार्वजनिक डोमेन में ऐसी कोई सामग्री उपलब्ध नहीं है, जिससे पता चले कि जम्मू विश्वविद्यालय ने अब तक विश्वविद्यालय परिषद में कोई भी प्रस्ताव पारित करके ईडब्ल्यूएस श्रेणी के लिए आरक्षण का प्रावधान करने वाले परिनियमों में संशोधन किया हो। लिहाजा विश्वविद्यालय प्राधिकारियों को कानून के अनुसार संबंधित पद पर चयन करने के लिए नए सिरे से विज्ञापन अधिसूचना जारी करने का निर्देश दिया जाता है।