जम्मू। बाड़ी ब्राह्मणा के पटवारी को जमीन मामले में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश विनोद चटर्जी कौल ने 8 मई को व्यक्तिगत तौर पर पेश होने का आदेश दिया है। यह कार्रवाई दिवंगत प्रेम प्रकाश ग्रोवर के बेटे की याचिका पर की गई है। अपीलकर्ता ने अदालत में बताया था कि उसकी 3.4 कनाल जमीन पिता ने 2008 में खरीदी थी। पिता का 2022 में देहांत हो गया, जबकि मां की पहले ही मौत हो चुकी थी। इस तरह अपीलकर्ता और उसकी बहन दोनों जमीन के कानूनी उत्तराधिकारी बन गए। बाद में जमीन अपीलकर्ता के नाम करने का आदेश हुआ। जब जमीन ट्रांसफर करने के लिए आनलाइन आवेदन किया तो पटवारी ने इसे खारिज कर दिया।