जम्मू। शेट्टी आयोग से संबंधित याचिका पर जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने सरकार से जवाब तलब किया है। आयोग ने सहयोगी अदालतों में मंत्रालय से जुड़े कर्मचारियों के हित में एरियर जारी करने की सिफारिश की थी। सोमवार को न्यायाधीश अतुल श्रीधरन व राजेश सेखरी की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की। खंडपीठ ने वित्त सचिव और कानून सचिव को व्यक्तिगत रूप से अगली सुनवाई पर हाईकोर्ट में उपस्थित होने का आदेश जारी किया है। यदि ये लोग उपस्थित नहीं हुए तो इनके खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा। खंडपीठ ने कहा कि 2017 से यह मामला लंबित है। पिछले आदेशों का पालन नहीं हुआ। इस वजह से अवमानना याचिका दायर की गई है। जेएनएफ