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Jammu News: अदालत को गुमराह करने पर 20 हजार जुर्माना लगाया

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जम्मू। जमीन की म्यूटेशन को लेकर अदालत को गुमराह करने पर याचिकाकर्ता को उच्च न्यायालय ने 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। मुख्य न्यायाधीश एन कोटिश्वर सिंह व न्यायाधीश वसीम सादिक नरगल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को मामले से संबंधित याचिका पर सुनवाई की। सुखदेव सिंह, रमेश सिंह और सुभाष सिंह की याचिका पर खंडपीठ ने सुनवाई की। जमीन का मामला परगवाल क्षेत्र का है। मामले में डीसी जम्मू ने भी जांच की थी। इसके बाद निचली अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया। खंडपीठ ने कहा कि जमीन का मामला सामने आने के लिए डीसी ने जांच की। जिसे लेकर अपीलकर्ताओं ने अलग अलग बयान देकर अदालत को गुमराह किया है। लिहाजा 20 हजार रुपये जुर्माना लगाया जा रहा है। यह पैसा एडवोकेट वेलफेयर फंड में जमा होगा। जेएनएफ
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