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प्रक्रिया के विपरीत नियुक्तियों को प्रोत्साहित नहीं कर सकतीं अदालतें : हाईकोर्ट

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जम्मू। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख हाईकोर्ट का मानना है कि अदालतें संवैधानिक योजना के बाहर की गई नियुक्तियों को प्रोत्साहित नहीं कर सकती हैं। अदालतों के लिए किसी व्यक्ति को नियमित करने के लिए कोई निर्देश देना अनुचित है। एक नियुक्ति से जुड़े मामले पर बुधवार को न्यायाधीश ताशी रबस्टन व पुनीत गुप्ता की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता संविधान के अनुच्छेद 14 और 16 में निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके नियुक्त नहीं किया गया है। पुंछ के रहने वाले लाल हुसैन ने पीडब्ल्यूडी में बतौर कैजुअल लेबर काम करने के बाद स्थायी करने की मांग अदालत में की थी, जिसे निचली अदालत ने 2019 में खारिज कर दिया था। खंडपीठ ने महसूस किया कि आक्षेपित निर्णय में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक सुविचारित निर्णय है, जिसे किसी भी कोण से देखने पर दोष नहीं निकाला जा सकता है। जेएनएफ
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