जम्मू। लद्दाख में लोगों को कुत्तों के काटने के मामलों में तेजी हुई है। 2017 में 854 मामले थे, जो 2022 में बढ़कर में 2229 और जनवरी, 2023 में 220 तक पहुंच गए थे। इस संबंध में दर्ज एक जनहित याचिका पर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन कोटिश्वर सिंह और न्यायमूर्ति एमए चौधरी की खंडपीठ ने सुनवाई की और तथ्य जानने के बाद स्वत: संज्ञान लिया गया है। खंडपीठ ने तथ्य को ध्यान में रखते हुए इस मामले की न्यायालय लगातार निगरानी करेगा। इस मामले की सुनवाई 21 फरवरी को सूचीबद्ध की है और इस अवधि तक जम्मू-कश्मीर और लद्दाख प्रशासन को विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। सेव एनिमल वैल्यू एनवायरनमेंट (एसएवीई) की ओर से देविंदर कौर ने कहा कि अधिकारियों ने उपरोक्त अधिसूचित नियमों के संदर्भ में उचित कदम नहीं उठाए हैं। जेएनएफ