पूर्व मंत्री को ईडी के पास जमा करना होगा पासपोर्ट, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आठ नवंबर को किया था गिरफ्तार
जम्मू। मनी लॉन्ड्रिंग मामले पूर्व मंत्री चौधरी लाल सिंह को अंतरिम जमानत दी गई है। प्रधान सत्र न्यायाधीश जम्मू संजय परिहार ने मामले की सुनवाई के बाद वीरवार को अंतरिम जमानत देने का निर्देश जारी किया। चौ. लाल सिंह को 17 दिन के बाद इस मामले में राहत मिली है। आठ नवंबर को ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। अंतरिम जमानत की अवधि के दौरान लाल सिंह को विदेश जाने की अनुमित नहीं होगी। ईडी के पास उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करवाना होगा। इस मामले में अगली सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।
वीरवार को प्रधान सत्र न्यायाधीश जम्मू संजय परिहार ने आवेदक के वकील राजेश कोतवाल, अजय पाल सिंह और ईडी के विशेष सरकारी वकील अश्वनी खजूरिया की दलीलें सुनीं। कहा गया कि जिस संपत्ति के परिणामस्वरूप अपराध की आय हुई है, स्थानांतरण के समय उसका मूल्य 16 लाख रुपये था, जो धारा 45 के प्रावधान के तहत निर्धारित एक करोड़ के मूल्य से कम है। यह संपत्ति 2011 में ट्रस्ट के अधिकार क्षेत्र में आई थी। उसके बाद चौधरी लाल सिंह की गिरफ्तारी तक वह किसी भी निर्माण में शामिल नहीं है। अंबफला जेल से बाहर आने के बाद लाल सिंह का समर्थकों ने जोरदार स्वागत किया। बड़ी संख्या में पहुंचे समर्थकों ने पूर्व मंत्री का फूलों की वर्षा से स्वागत किया। डोगरा स्वाभिमान संगठन पार्टी के महासचिव हरि दत्त शिशु ने कहा कि हम न्यायपालिका के आभारी हैं। जेएनएफ/ ब्यूरो