जम्मू। हाईकोर्ट में तवी नदी का 95 फीसदी पानी निक्की तवी में छोड़े जाने पर फिर से जनहित याचिका दायर की गई है। इस पर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन कोटिश्वर सिंह और न्यायाधीश एमए चौधरी ने वीरवार को सुनवाई की। खंडपीठ ने दो हफ्ताें के भीतर सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग से जवाब तलब किया है। इसके पहले भी याचिका दायर की गई थी।
बरजाला और खंदवाला गांव के लोगों ने यह जनहित याचिका दायर की थी। इसमें बताया कि तवी नदी का 95 फीसदी पानी निक्की तवी में छोड़ा जाता है। इसके अधीन 45 गांव आते हैं। सारा पानी छोड़े जाने से इन 45 गांव के लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उनकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं और हजारों कनाल जमीन बह जाती है। दलीलें सुनने के बाद खंडपीठ ने दो हफ्तों के भीतर इस पर जवाब मांगा। जेएनएफ