जम्मू। डोडा के अतिरिक्त जिला न्यायाधीश अमरजीत सिंह लंगेह ने वन विभाग प्रमुख का वेतन रोकने की चेतावनी दी है। विभाग को 2017 में एक आदेश जारी कर अपीलकर्ता को पांच लाख रुपये देने के लिए कहा था। यह आदेश अपीलकर्ता के समर्थन में और किश्तवाड़ के वाइल्डलाइफ वार्डन के खिलाफ था। कोर्ट ने कहा कि तथ्य यह है कि वर्ष 2017 में पारित आदेश पर अब तक अमल नहीं किया। मूल मुकदमे में सभी प्रतिवादी वन विभाग, जम्मू-कश्मीर सरकार के आयुक्त सचिव, मुख्य वन्य जीव संरक्षक, क्षेत्रीय वन्य जीव संरक्षक अपने दायित्व के साथ स्पष्ट रूप से असंगत है। हमें परवाह नहीं है कि इस तरह के रवैये ने अपीलकर्ता को थका दिया है। यदि अगली सुनवाई तक उपरोक्त अधिकारियों का जवाब प्राप्त नहीं होता है तो न्यायालय के पास वन विभाग का वेतन रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। जेएपएफ