जम्मू। सरकारी आवास खाली कराने संबंधित कोर्ट का आदेश पालन करने की अवधि बढ़ा दी गई है। आठ मई तक इसे लेकर जवाब मांगा गया था। अब पांच जून तक का समय दिया गया है, लेकिन इस्टेट विभाग ने चुनाव के चलते कार्रवाई करने में समय मांगा है। इसको लेकर हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एन कोटिश्वर सिंह व न्यायाधीश मोक्षा खजूरिया की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंजूरी दी। बता दें कि इसके पहले 18 अप्रैल को हाईकोर्ट के आदेश पर इस्टेट विभाग निदेशक ने पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी समेत 42 नेताओं को आवास खाली न करने पर कारण बताओ नोटिस जारी किया था। इसकी जानकारी विभाग ने हाईकोर्ट को दी थी। तब हाईकोर्ट ने 10 दिनों के भीतर इन लोगों को कानूनी दस्तावेज पेश करने के लिए कहा गया और कहा कि क्यों इनको आवास में रखने की अनुमति दी जाए। जेएनएफ