जम्मू। रिश्वत मामले में पटवारी और चौकीदार की जमानत अर्जी को विशेष न्यायाधीश सीबीआई जम्मू बाला ज्योति ने खारिज कर दिया। स्वामित्व वाली जमीन की गिरदावरी जारी करने के लिए सांबा के नगा पंचायत के पटवारी वरुण चौधरी ने एक व्यक्ति अवतार सिंह से 50,000 रुपये की रिश्वत मांगी थी। पटवारी ने चौकीदार दयाल चंद के जरिए नौ हजार रुपये शिकायतकर्ता से लिए। सीबीआई की टीम ने पैसे लेते हुए पटवारी और चौकीदार को गिरफ्तार किया था।
विशेष न्यायाधीश सीबीआई जम्मू बाला ज्योति ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी। कहा कि आवेदक पर गंभीर भ्रष्ट आचरण का आरोप है, जिसे सीबीआई की टीम ने रंगे हाथ पकड़ा। जांच अधिकारी के अनुसार इस मामले में कइयों की गवाही होनी है। कई और लोग इस मामले में संलिप्त हो सकते हैं। ऐसे में आरोपी की जमानत अर्जी को स्वीकार करना जल्दबाजी होगी। आरोपी अपने पक्ष में जमानत का मजबूत आधार पेश करने में विफल हुआ है, इसलिए अभी जमानत नहीं दी जा सकती। जेएनएफ