जम्मू। जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने पूर्व राज्य व राष्ट्रीय स्तर के बैडमिंटन खिलाड़ियों की दायर जनहित याचिका पर जम्मू-श्रीनगर बैडमिंटन एसोसिएशन को नोटिस जारी किया है। याचिका में एसोसिएशन के कामकाज में अनियमितताओं और नियमों के पालन में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है।मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल की खंडपीठ ने याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकर्ताओं का नेतृत्व बख्तावर सिंह कर रहे हैं, ने अदालत से एसोसिएशन में पारदर्शिता, जवाबदेही और नियमों के सही पालन की मांग की है। उन्होंने कहा कि खेल संगठनों में नियमों का पालन और साफ-सुथरी कार्यप्रणाली जरूरी है, ताकि खिलाड़ियों का हित सुरक्षित रहे। सरकारी पक्ष से सीनियर एडिशनल एडवोकेट जनरल एसएस नंदा, सरकारी वकील ईशान दधिचि और एडवोकेट अंशुजा टक उपस्थित रहे। खंडपीठ ने अन्य पक्षों को भी नोटिस जारी कर अपने जवाब देने का समय दिया। खंडपीठ ने सभी पक्षों को निर्देश दिया कि वे अगली सुनवाई तक अपनी स्थिति और जवाब दायर करें। इस मामले की अगली सुनवाई 10 नवंबर 2025 को निर्धारित की गई है। जेएनएफ