संवाद न्यूज एजेंसी
श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने मंगलवार को तीन व्यक्तियों के खिलाफ सार्वजनिक सुरक्षा अधिनियम (पीएसए)के तहत हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया। न्यायमूर्ति राहुल भारती की पीठ ने त्राल के 28 वर्षीय निवासी उमर नजीर राथर के खिलाफ जिला मजिस्ट्रेट पुलवामा की ओर से पिछले साल पारित हिरासत का आदेश खारिज कर दिया। राथर पर आरोप था कि उसने अन्य व्यक्तियों के साथ मिलकर भोले-भाले छात्रों और उनके अभिभावकों को व्यावसायिक प्रवेश परीक्षा बोर्ड (बीओपीईई) द्वारा आयोजित की जाने वाली बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश परीक्षा का प्रश्नपत्र मोटी रकम लेकर उपलब्ध कराने का लालच दिया था।
अदालत ने कहा, याचिकाकर्ता (राथर) की हिरासत को इस तथ्य को देखते हुए गलत समझा गया था कि याचिकाकर्ता की ओर से कथित तौर पर (अन्य) व्यक्तियों के साथ मिलीभगत से काम करने के कथित कृत्यों के परिणाम स्वरूप एफआईआर में उसका लाभ हुआ, अत: उसके हिरासत आदेश को खारिज कर रिहाई का आदेश दिया गया। इस बीच न्यायमूर्ति पुनीत गुप्ता की पीठ ने बारामुला के अजाज अहमद पीर और गांदरबल के इनायत राशिद भट के खिलाफ पीएसए के तहत हिरासत के आदेश को रद्द कर दिया।