जम्मू। अतिरिक्त सेशन जज एंटी करप्शन कोर्ट ने धोखाधड़ी मामले में आरोपी को 5 साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। आरोपी राजिंदर कुमार निवासी तालाब तिल्लो ने एक व्यक्ति के नाम पर धोखे से बस लोन पर ले ली। मंगत राम निवासी चुंगियां सांबा ने क्राइम ब्रांच के पास शिकायत दर्ज कराई थी। बताया कि राजिंदर ने उससे बस का रूट परमिट लिया था, लेकिन बाद में उसे वित्तीय निगम की ओर से 15 लाख रुपये का भुगताने करने का पत्र मिला। यह पत्र एक बस की खरीद का था, जोकि उसने ली ही नहीं थी। मामले की जांच करने के बाद क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में चालन पेश किया। चालान में राजिंदर कुमार निवासी तालाब तिल्लो, तरसेम लाल निवासी अलाह, सुभाष चंद्र निवासी छन्नी, राजिंदर प्रसाद निवासी गांधी नगर, सुदर्शन कुमर बाली निवासी गांधी नगर, मूल राज निवासी नानक नगर का नाम शामिल था। मंगलवार को कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए राजिंदर को 5 साल की सजा और एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया।