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बरकरार रहेगा भर्ती अधिनियम 2010

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जम्मू। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (सीएटी) ने विकेंद्रीकरण और भर्ती अधिनियम, 2010 को बरकरार रखा है। इस एक्ट को सीएटी कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सीएटी कोर्ट के मेंबर राकेश जैन और आनंद माथुर वाली खंडपीठ ने कहा कि जब किसी राज्य की कार्रवाई को चुनौती दी जाती है, तो अदालत का कार्य कानून के अनुसार कार्रवाई की जांच करना और यह निर्धारित करना कि क्या विधायिका या कार्यपालिका ने संविधान के तहत सौंपी गई शक्तियों और कार्यों के भीतर काम किया है या नहीं। यदि नहीं, तो अदालती कार्रवाई बंद करनी चाहिए। ऐसा करते समय अदालत को अपनी स्वयं की सीमाओं के भीतर रहना चाहिए। कोर्ट सरकार की एक समन्वय शाखा की कार्रवाई पर निर्णय देता है। संविधान अदालत को नीति के मामलों में कार्यपालिका को निर्देश देने या सलाह देने या किसी भी मामले में उपदेश देने की अनुमति नहीं देता है, जो संविधान के तहत विधायिका या कार्यपालिका के क्षेत्र में आता है, बशर्ते ये प्राधिकरण अपनी सांविधानिक सीमाओं या वैधानिक शक्तियों का उल्लंघन न करे। कोर्ट को नहीं लगता कि इसमें कोई मजबूत केस बनता है और न ही कोई आधार नजर आता है कि इस एक्ट में कोई हस्तक्षेप किया जा सके। लिहाजा जो एक्ट है, वो कायम रहेगा।
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