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तीर्थ स्थलों के लिए योजना, कानून बनाने निर्देश नहीं दे सकता न्यायालय

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जम्मू। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पंकज मित्थल और न्यायमूर्ति पुनीत गुप्ता की खंडपीठ ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि धर्मस्थल के लिए स्वतंत्र रूप से योजना या कोई कानून बनाने के लिए निर्देश जारी करना संभव है। यह एक नीतिगत मामला है, जिस पर सरकार को फैसला लेना है।
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योजना या कानून के तहत जिला रियासी के नव दुर्गा झालेरी माता मंदिर का रखरखाव किया जा सकता है। खंडपीठ ने जनहित याचिका की ओर से पेश हुए वकील असीम साहनी की दलील को सुना। इसके बाद एएजी रमन गुप्ता ने निर्देश के साथ जनहित याचिका का निपटारा किया। निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता एक व्यापक प्रतिनिधित्व के माध्यम से सरकार से संपर्क करे।
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