जम्मू। जम्मू-कश्मीर में सड़क, रेल और हवाई मार्ग से आ रहे यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट अनिवार्य किए गए हैं। टेस्ट अवधि में उन्हें 14 दिन की प्रशासनिक क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने पर उन्हें घर पर क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। प्रशासनिक क्वारंटीन के लिए कुछ वर्ग के लोगों को छूट दी गई है। इसमें गर्भवती महिला (डॉक्टर प्रमाणपत्र के साथ), कैंसर मरीज कीमोथैरेपी, गंभीर मरीज जो सर्जरी के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं, डायलिसिस मरीज आदि शामिल हैं। रेड जिले से ऑरेंज जिले में आने वाले नागरिकों को भी कोविड टेस्ट करवाना होगा।