जम्मू। एनआरआई कोटे के तहत एमबीबीएस में हुई सिलेक्शन को चुनौती देनी वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। तान्या खान अफरीदी ने कोर्ट में याचिका दायर की थी। वीरवार को जस्टिस राजेश बिंदल ने मामले पर सुनवाई की। इससे पहले जज ने अपीलकर्ता के वकील पीएन रैना और जेए हमाल और प्राइवेट पक्ष के वकील एडवोकेट अभिनव शर्मा की दलीलें सुनीं। बोर्ड आफ प्रोफेशनल एंट्रेंस एग्जाम की तरफ से एडिशन एडवोकेट जनरल एफए नटनू ने अपना पक्ष रखा। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने महसूस किया कि बोर्ड ने सलेक्शन में कुछ गलत नहीं किया। नियम कहता है कि तय तारीख के बाद दाखिला नहीं हो सकता। बोर्ड के पास अपीलकर्ता का कोई आवेदन नहीं पहुंचा। हालांकि अपीलकर्ता का कहना है कि उसने आवेदन भेजा था। लेकिन इसमें कमी डाक विभाग की रही होगी। जेएनएफ