श्रीनगर। स्थानीय अदालत ने शुक्रवार को चेक बाउंस मामले में एक व्यक्ति को दो साल के साधारण कारावास की सजा सुनाई। साथ ही शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में 9,56,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया। दोषी हारवन का मोहम्मद अशरफ अहंगर है।
विशेष मोबाइल मजिस्ट्रेट पीटीएंडई श्रीनगर, फरिका नजीर ने कहा कि 9,56,000 रुपये का जुर्माना जोकि चेक राशि से दोगुना है आरोपी पर लगाया जाता है। इसे शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में दिया जाएगा। बता दें, ब्रेन निशात के मलिक मुजतबा ने मई 2021 में शिकायत दर्ज की थी कि आरोपी उसके 4 लाख लौटाने में विफल रहा।