जम्मू। प्रशासन ने पतंगबाजी के सीजन को ध्यान में रखते हुए जिले में प्लास्टिक/नायलॉन (गट्टू) डोर के इस्तेमाल और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। डीसी अंशुल गर्ग ने अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी के तहत गट्टू डोर पर पाबंदी लगाई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जम्मू समेत संभाग के कई जिलों में रक्षाबंधन और जन्माष्टमी पर जमकर पतंगबाजी की जाती है, लेकिन हर साल प्रतिबंधित चाइना और गट्टू डोर के इस्तेमाल से दर्जनों लोग घायल हो जाते हैं। इस डोर के कटने से कइयों की जान भी जा चुकी है। जिला प्रशासन की ओर से हर साल इस डोर पर प्रतिबंध लगाया जाता है, बावजूद इसका इस्तेमाल किया जाता है।
----------