अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। मोटर व्हीकल विभाग ने एक सर्कुलर जारी कर वाहनों पर अवैध पोस्टर, स्टिकर या बैनर के इस्तेमाल पर रोक लगाई है। सर्कुलर में कहा गया है कि वाहनों पर रिफ्लेक्टर के अलावा किसी भी अवैध पोस्टर या बैनर को लगाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। इसके अलावा वाहनों पर चिपकाए गए सभी अवैध डिकल्स, स्टिकर, मास्किंग और पोस्टर को इस सर्कुलर के जारी होने के 21 दिनों के भीतर हटा दिया जाना चाहिए। ऐसा न करने पर निर्धारित दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए विशेष अभियान शुरू किए जाएंगे।