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धोखाधड़ी मामले में दो कर्मचारियों की जमानत अर्जी खारिज

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जम्मू। प्रधान सत्र न्यायाधीश रियासी कमलेश पंडिता ने धोखाधड़ी मामले में बीडीओ माहोरे के दो कर्मचारियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी। आरोपी जमाल दीन और मोहम्मद अशरफ पर मनरेगा के पैसों की धोखाधड़ी के आरोप लगे हैं। ये दोनों बीडीओ कार्यालय माहौर में तैनात हैं। आरोप है कि वर्ष 2017-18 और 2019 में आयोजित श्रम कार्य के बदले में धन के भुगतान का हकदार शिकायतकर्ता थे, लेकिन आरोपी कर्मचारियों द्वारा पैसों का भुगतान नहीं किया गया। उनकी कमाई को किसी अज्ञात व्यक्ति के खाते के जरिये निकाल लिया गया। इस पर पुलिस थाना माहोरे में एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रारंभिक पुलिस जांच में प्रथम दृष्टया में धन की हेराफेरी की बात सामने आई है। प्रधान सत्र न्यायाधीश रियासी कमलेश पंडित ने जमानत आवेदनों को खारिज करते हुए कहा कि इस मामले में पहले ही कहा जा चुका है कि आरोपी व्यक्ति निजी लाभ के लिए सार्वजनिक धन की धोखाधड़ी में शामिल हैं। ऐसे में जमानत अर्जी नामंजूर की जाती है।
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