जम्मू। जिले में पशु तस्करी को रोकने के लिए प्रशासन सख्त हो गया है। अब अतिरिक्त जिला अधिकारी की लिखित अनुमति के बिना गाय, बैल, भैंस, बछड़े एक स्थान से दूसरे तक नहीं ले जाए सकेंगे। डीसी जम्मू अवनी लवासा ने आदेश जारी किया है, जिसे तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। यह दो महीने की अवधि या रद्द होने तक लागू रहेगा। ब्यूरो